रंजीत संपादक
रूद्रपुर ।अपनी नाबालिग बेटियों के साथ अश्लील हरकतें करने वाले कलयुगी बाप को पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने सात वर्ष के कठोर कारावास और चालीस हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि काशीपुर कोतवाली में 05-04-2022 को एक नाबालिग लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और उसके भाई,बहिन अपने पापा से असुरक्षा महसूस करते हैं ।मेरे पापा मेरे साथ दुष्कर्म करना चाहते हैं और वह मेरी गर्दन व छाती पर छूते हैं ।बीती रात मेरे पापा मेरे साथ ग़लत काम करना चाहते थे,हमने अपने कमरें का दरवाज़ा बंद कर रखा था ।रात में पापा ने नशे में धुत्त कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की ना खुलने पर प्लास् से दरवाज़ा खोलकर अन्दर आ गये और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैंने आत्मरक्षा के लिए उनके हाथ पर डंडा मारा तो उन्होंने प्लास से मुझ पर 3-4 वार किए मैंने स्वयं को बचाने की कोशिश की और पापा के हाथ व जॉघ पर काटा तो पापा ने ग़ुस्से में कहा कि तेरी माँ को मैंने ही मारा था अब तुझे नहीं छोड़ूँगा ।यह सुनकर मैं अपनी अस्मत और जान बचाने के लिए घर से बाहर भागी तथा अपनी स्कूल की मैडम व गॉव वाली आंटी को फ़ोन कर सारी बातें बताई ।यह बात जब मैंने अपनी 11 वर्षीय छोटी बहन को बताई तो उसने कहा कि पापा मुझे भी इसी तरह छूते हैं और कहते हैं कि तेरी माँ तो नहीं रही,तू भी तो अपनी माँ जैसी है मेरा ध्यान कौन रखेगा ।पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अगले ही दिन आरोपी पिता को गिरफ़्तार कर लिया ।आरोपी के विरूद्ध पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 11 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद आज पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास और चालीस हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि में से तीस हज़ार रुपये दोनों पीड़िता बहिनों को प्रतिकर के रूप में मिलेंगे और सरकार को निर्देश दिए कि दोनों बहिनों को क्षतिपूर्ति के रूप में पचास-पचास हज़ार रुपये दिए जायें