रंजीत संपादक
रूद्रपुर ।क़रीब पौने तीन वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुराचार करने वाले आरोपी को पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने बीस वर्ष के कठोर कारावास और पचास हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि ट्रांजिट कैम्प कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15-02-2022की सुबह साढ़े आठ बजे उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री स्कूल गयी थी जब दोपहर तक घर नहीं लौटी तो स्कूल जाकर पता किया तो बताया गया कि वह तो 10 बजे छुट्टी लेकर घर चली गई थी जिसके बाद उसे तलाश किया पर कहीं पता नहीं चला तो तहरीर दी है ।पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी और 27-02-2022 को मुड़िया तिराहे से लड़की को अभियुक्त आकाश पुत्र राम औतार निवासी ग्राम भगतपुर थाना कुडं ज़िला सम्भल
यूपी के क़ब्ज़े से बरामद कर लिया।लड़की के मेडिकल में उसके साथ जबरन दुराचार करने की पुष्टि हो गई ।आरोपी के विरूद्ध पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 7 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद बुधवार को न्यायाधीश महोदय ने बलातकारी आकाश को धारा 363 आईपीसी के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास और 100 हज़ार रुपये जुर्माने , धारा 366 के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हज़ार रुपये जुर्माने तथा धारा 5/6पॉकसो अधिनियम के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी साथ ही प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये दिए जायें ।
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